नाबालिग को बेहोशी की दवा सुंघाकर छेड़छाड़ के दो आरोपियों को पांच वर्ष का कठोर कारावास 

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
पन्ना नाबालिग को बेहोशी की दवा सुंघाकर छेड़छाड़ के दो आरोपियों को पांच वर्ष का कठोर कारावास 


डिजिटल डेस्क पन्ना। नाबालिग के अपहरण एवं बेहोशी की दवा सुघांकर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना के मामलें में दोषी पाये गये दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में सजा सुनाई गई है। अभियुक्त क्रमांक ०१ सुम्मेर सिंह उर्फ चाली राजा निवासी मझगुवां शेख, थाना अमानगंज, जिला पन्ना तथा आरोपी क्रमांक ०२ गोलू उर्फ शोकेन्द्र पिता रतन सिंह राजपूत उम्र २२ वर्ष निवासी सिली तिराहा गुनार थाना गुनार जिला पन्ना को आईपीसी की धारा ३२८ के आरोप में ०५ वर्ष का कठोर कारावास २००० रूपये का अर्थदण्ड,धारा ३६३ के आरोप मेें ०३ वर्ष का कठोर कारावास १००० रूपये का अर्थदण्ड,धारा ३६६ के आारोप में ०५ वर्ष कठोर कारावास तथा २००० रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना संक्षिप्त विवरण अनुसार पीडि़ता के दादा ने दिनांक ०१ अपै्रल २०१९ को चौकी बराछ थाना कोतवाली पन्ना में आवेदन दिया था कि उसकी नातिन ३१ माच की रात में घर में सो रही थी सुबह उठे तो वह घर पर नही थी तलाश करने पर भी पता नही चला है। शंका जाताई नचनौरा निवासी आरोपी गोलू राजपूत मझगवां निवासी चाली राजपूत का भगाने में हाथ था। चौकी बराछ में दादा की सूचना पर आईपीसी की धारा ३६३ की रिपोर्ट तथा गुम इंसान प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाब किया गया तथा चिकित्सीय परीक्षण एवं धारा १६४ आईपीसी की धारा १६४ के तहत कथन कराये गये। अन्वेषण के दौरान प्रकरण में धारा ३६६,३७६,३२८ आईपीसी एवं धारा ५/६ लैगिंग अपराधों से बालको संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया तथा विवेचना पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा अभियोजन के तर्काे से सहमत होते हुए दोषी पाते हुए दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

Created On :   6 Nov 2022 5:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story