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राज्य में लागू होगी फूड प्रोसेसिंग नीति, मंत्रिमंडल की मंजूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए सूबे मेंफूड प्रोसेसिंग नीति लागू करने की मंजूरी दी गई है। जिससे आने वाले समय में कृषि उत्पादों के लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध होगा। सूबे में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण और विदेशी निवेश के कारण फूड प्रोसेसिंग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। पिछले साल के बजट में कृषि प्रक्रिया के लिए नई योजना घोषित की गई थी।
इसके तहत राज्य में 20 जून 2017 से सीएम कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना अस्तित्व में है। इसके अंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग नीति बनाई गई है। नीति को लागू करने के लिए कृषि और फलोत्पादन मंत्री पाडुंरंग फुंडकर की अध्यक्षता में नियामक मंडल बनाया जाएगा। इसमें विपणन, उद्योग, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय, सहकारिता विभाग के मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
बनेंगे दो निदेशालय
कृषि प्रक्रिया उद्योग को गति देने के लिए दो स्वतंत्र निदेशालय बनाए जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को सुविधा देने के लिए उद्योग आयुक्त कार्यालय में निदेशक स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न अनुदानों का लाभ देने, उद्योगों को नए बाजार और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए कृषि आयुक्तालय में फूड प्रोसेसिंग निदेशालय की स्थापना की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के लिए निवेशकों को सभी सुविधाएं जिला स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए ई-प्लॅटफॉर्म आधारित एकल खिड़की पद्धति शुरू की जाएगी। संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन पर आधारित फूड प्रोसेसिंग पर जोर देने के लिए समूह (क्लस्टर्स) विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार का कृषि विभाग केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की मदद से समूह का विकास करेगा।
इसके जरिएफूड प्रोसेसिंग, मेगा फूड पार्क को गति मिल सकेगी। कृषि प्रक्रिया उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कानून में संसोधन किया जाएगा।फूड प्रोसेसिंग उद्योग में लगने वाले कच्चे माल व प्रक्रिया युक्त उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक कोल्ड चेन की जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुएफूड प्रोसेसिंग उद्योग और संबंधित कोल्ड चेन परियोजनाओं को वास्तविक खर्च पर आधारित विद्युत शुल्क लागू किया जाएगा।
Created On :   24 Oct 2017 4:28 PM GMT