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समूह खेती करने वाले किसान समूहों को मिलेगा पुरस्कार, बुलढाणा में नियमित कोर्ट को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की समूह खेती योजना के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले किसान समूहों को पुरस्कार देने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। सरकार के फैसले के अनुसार उत्कृष्ट काम करने वाले किसान समूहों को 25 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, 10 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और 5 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा समूह खेती योजना के तहत मंजूर समूहों को परियोजना खर्च का 60 प्रतिशत अथवा अधिक से अधिक एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य में साल 2017-18 और 2018-19 आर्थिक वर्ष में मंजूर प्रावधानों के अधीन रहकर जिलावार लक्ष्य निश्चित करने की मंजूरी कृषि आयुक्त को दी गई है।
नागपुर, अहमदनगर में बनेंगे कृषि गोदाम
नागपुर, अहमदनगर के पुणतांबा और रायगड के रसायनी में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम बनाए जाएंगे। राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडल की जगह पर गोदामों का निर्माण होगा। प्रदेश के कृषिमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मंगलवार को मंत्रालय में कृषि महामंडल के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में पाटील ने अमरावती में सेंद्रीय खाद बनाने की परियोजना को अनुमति दी।
बुलढाणा में नियमित न्यायालय को मंजूरी
बुलढाणा के मेहकर में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर को नियमित रूप से कार्यरत करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दोनों अदालतों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 34 पदों और जरूरी खर्च को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस फैसले से मेहकर, लोणार और सिंदखेडराजा तहसील के नागरिकों को होने वाली परेशानी दूर हो सकेगी। साथ ही मेहकर न्यायालय नियमित कार्यरत होने पर बुलढाणा की अदालत पर दबाव कम हो सकेगा। मेहकर में फिलहाल जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायालय संयुक्त न्यायालय के रूप में 18 अगस्त 2013 से कार्यरत है। सरकार ने संयुक्त न्यायालय की बजाय जिला व सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर को नियमित रूप में कार्यरत करने के लिए पदों को मान्यता दी है।
जिप के कृषि अधिकारी का पद रुपांतरित
जिला परिषद के कृषि अधिकारी समूह -क (तकनीकी) पद का प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में कृषि अधिकारी, जिला परिषद समूह-ब (कनिष्ठ-राजपत्रित) पदनाम से नए वर्ग में रूपांतरण करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस पद को राजपत्रित दर्जा प्रदान किया गया है। कृषि अधिकारी, जिला परिषद समूह-ब (कनिष्ठ-राजपत्रित) अब राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे। उनकी नियुक्ति कृषि विभाग के अधिकार क्षेत्र में हो सकेगी। साथ ही कृषि विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार पदोन्नति मिल सकेगी।
Created On :   25 Sept 2018 9:55 PM IST