पूर्व भाजपा विधायक तारा सिंह के बेटे को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति

Former BJP MLA Tara Singhs son allowed to attend fathers funeral
पूर्व भाजपा विधायक तारा सिंह के बेटे को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति
पूर्व भाजपा विधायक तारा सिंह के बेटे को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सरदार तारा सिंह के बेटे व पंजाब महाराष्ट्र को ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के कथित घोटाले के मामले में आरोपी रजनीत सिंह को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी है। शनिवार को पिता तारा सिंह के निधन के चलते रजनीत ने 20 दिन की अंतरिम  जमानत की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी रजनीत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने  जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। लेकिन मानवता के आधार पर 20 सितंबर 2020 को आरोपी (रजनीति) को अपने पिता के अंतिम संस्कार में पुलिस दल के साथ सुबह नौ बजे से शाम 6 बजे के बीच शामिल होने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति ने आरोपी को 21 सितंबर व दो अक्टूबर 2020 को भी अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्म को पूरा करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि जब आरोपी को जेल से बाहर ले जाया जाए तो कोरोना के संक्रमण को रोकने से जुड़े सारे निर्देशो का लागू किया जाए। आरोपी के साथ जाने वाले पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में जाए। 

Created On :   19 Sept 2020 6:22 PM IST

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