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पूर्व मंत्री गणेश नाईक को नहीं मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क ,मुंबई। ठाणे जिला न्यायालय ने शनिवार को नई मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री गणेश नाईक को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। भाजपा नेता नाईक के साथ कथित रुप से लिव इन रिलेशन में रहनेवाली एक 42 वर्षीय महिला ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने नाईक पर दुष्कर्म व धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने नाईक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए नाईक ने कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन के ब्रहमे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नाईक को जमानत देने से मना कर दिया।
नाईक ने कोर्ट में दो अग्रिम जमानत आवेदन दायर किए थे। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि वह नाईक के साथ कई सालों से ‘लिव इन रिलेशन’ में रह रही थी। इससे उसे एक बेटा भी है। चार साल पहले उसके नाईक के साथ संबंध टूट गए थे। शिकायत में महिला ने नाईक पर रिवाल्वर से धमकाने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान नाईक के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता उनके मुवक्किल की परिचित है। लेकिन शुरुआत में महिला ने पुलिस व महिला आयोग को जो शिकायत दी थी उसमें दुष्कर्म के आरोप का कोई जिक्र नहीं था। यह आरोप बाद में जोड़ा गया है। मूल विवाद बच्चे को पिता का नाम देने को लेकर था। सरकारी वकील वीनित कुलकर्णी ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया।
Created On :   30 April 2022 7:04 PM IST