एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष भट्ट को मिली राहत

Former SBI Chairman Bhatt gets relief
एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष भट्ट को मिली राहत
एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष भट्ट को मिली राहत

डिजिटल डेस्क,मुंबई।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट को राहत प्रदान की है। भट्ट जब एसबीआई के चेयरमैन थे तो उनके कार्यकाल मे कारोबारी विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज़ जारी किया गया था। इस सिलसिले में सीबीआई ने एक बार भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया लेकिन उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इसके साथ ही उन पर विदेश यात्राओं को लेकर पाबंदियां भी लगाई गई। सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि सीबीआई की ओर से की गई इस कार्रवाई से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। क्योंकि उनसे एयरपोर्ट पर अवैध रुप से पूछताछ की जाती है। 

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान भट्ट की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर ने कहा कि मेरे मुवक्किल मामले में आरोपी नहीं हैं उन्हें सिर्फ एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में उनकी विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगाना उचित नहीं है। क्योंकि वे अक्सर अपने काम के सिलसिले में अलग-अलग देशों में जाते रहते हैं। वहीं सीबीआई के वकील ने याचिकाकर्ता को राहत देने का विरोध किया। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की विदेश यात्रा को लेकर लगाई गई पाबंदियों को रद्द कर दिया पर भट्ट को अपनी यात्रा से जुडी जानकारी सीबीआई को देते रहने का निर्देश दिया है। 
 

Created On :   10 April 2021 7:21 PM IST

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