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हफ्ता वसूली मामले में छोटा राजन सहित चार लोगों को दो साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने हफ्ता वसूली से जुड़े मामले में माफिया सरगना छोटा राजन व तीन अन्य लोगों को दोषी ठहराते दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वजेकर को धमकाकर 26 करोड रुपए मांगने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बिल्डर वजेकर ने पुणे में साल 2015 में जमीन खरीदी थी। इसके लिए उसने परमानंद ठक्कर नाम के एजेंट को दो करोड़ रुपए कमीशन दिए थे। लेकिन वजेकर ने अधिक कमीशन की मांग की जिसे बिल्डर ने देने से इंकार कर दिया। इसके बाद ठक्कर ने राजन से संपर्क किया था। फिर राजन ने अपने आदमी को बिल्डर वजेकर के कार्यालय में भेजकर 26 करोड़ रुपए मांगे थे।
बिल्डर को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद बिल्डर ने पुलिस में हफ्ता वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायाधीश के सामने सुनवाई के दौरान आभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज व कॉल डेटा रिकार्ड पेश किए गए। जिसे देखने व प्रकरण से जुड़े अन्य सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने छोटा राजन व सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ दाद्या और सुमीत म्हात्रे को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   4 Jan 2021 6:36 PM IST