छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार साल सश्रम कारावास

Four years rigorous imprisonment for accused in molestation case
छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार साल सश्रम कारावास
अमरावती छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार साल सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अमरावती एक 9 वर्षीय शालेय छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जिला  न्यायालय के न्यायाधीश विशाल एस. गायके की अदालत ने गुरुवार 19 मई को दोषी करार देते हुए चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में घटित हुई थी। जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपी का नाम राजेश अंबादास आवारे (36) है। बताया जाता है कि 6 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता ने दर्ज की शिकायत में आरोप किया था कि उसकी दो बेटी और पड़ोस में रहने वाली एक बालिका शाला छूटने के बाद घर के बाहर खेल रहे थे। तभी आरोपी राजेश आवारे ने शिकायतकर्ता की 9 वर्षीय बेटी के साथ घर में आकर छेड़छाड़ की। पुलिस ने धारा 354, 354 (अ), 509 व पोक्सो की धारा 8, 12 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

 आरोपी राजेश आवारे पुलिस विभाग में कार्यरत था। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज रामेश्वर इंगले ने सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाहों को परखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने धारा 354 (अ) तथा पोक्सो की धारा 8, 12 के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो की धारा 8 तहत चार वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 12 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, अन्यथा एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम पीड़िता को नुकसान भरपाई के रूप में देने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने जिला न्याय प्राधिकरण को पीड़िता कोनुकसान भरपाई निश्चित करने बाबत भी आदेश दिए। 

 

Created On :   20 May 2022 3:02 PM IST

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