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इस BJP नेता के खिलाफ रिवाल्वर लाइसेंस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क कटनी । भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष व नगर के पूर्व एल्डरमेन शैलेंद्र जैन के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में लिप्त पाये जाने पर माधवनगर पुलिस ने धारा 420, 465, 468 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र जैन ने मिथ्या दस्तावेज व असत्य जानकारी के आधार पर मप्र शासन गृहमंत्रालय से रिवाल्वर शस्त्र लाईसेंस का आवेदन कर लाईसेंस हासिल किया था। शिकायत की जांच करने पर पुलिस ने पाया कि शैलेंद्र जैन के द्वारा शस्त्र लाईसेंस प्राप्त करने के आवेदन में अपना स्थाई पता ए-40 न्यू एसीसी कालोनी थाना माधवनगर का निवासी होने का लेख किया है। जबकि उसका पता मैनरोड कपड़ा बाजार रघुनाथगंज है। शस्त्र लाईसेंस प्राप्त करने में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग करने की शिकायत सचिन झा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से की गई थी। जिसे जांच में सही पाये जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी शैलेंद्र जैन पिता क्रांतिकुमार जैन के खिलाफ धोखाधड़ी काप्रकरण दर्ज किया गया है।
अपराधिक मामलों पर पर्दा डालने बदला था पता पुलिस के मुताबिक आरोपी शैलेंद्र जैन के कोतवाली कटनी में पूर्व में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 194/95 धारा 147, 331, 294, 332, 149 एवं अपराध क्रमांक 195/95 धारा 147, 341, 294, 332, 149 दर्ज थे। शस्त्र लाईसेंस प्राप्त करने के लिए पुलिस से चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र में पूर्व से दर्ज अपराधिक मामलों की जानकारी देने से बचने के लिए असत्य पते का उल्लेख आरोपी शैलेंद्र जैन के द्वारा जानबूझकर किया गया था। जबकि आरोपी कभी भी माधवनगर थानांतर्गत एसीसी कालोनी में निवासरत नहीं था। इस बीच अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रकरण का अवलोकन करने के उपरांत मिथ्या दस्तावेज व असत्य जानकारी के आधार पर स्वीकृत लाईसेंस को निरस्त करने प्रस्ताव शासन को भेजा है।
इनका कहना है
शस्त्र लाईसेंस के लिए मिथ्या दस्तावेजों का सहारा लिए जाने के संबंध में की गई शिकायत जांच में सही पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी शैलेंद्र जैन के खिलाफ धारा 420, 465, 468 के तहत मामला दर्ज किया है।
- मंजीत सिंह, थाना प्रभारी माधवनगर
Created On :   12 March 2018 2:28 PM IST