दवाईयां बेचने में चल रहा था फर्जीवाड़ा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

fraud was done to sell Medicines, court impose fine
दवाईयां बेचने में चल रहा था फर्जीवाड़ा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
दवाईयां बेचने में चल रहा था फर्जीवाड़ा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

डिजिटल डेस्क, कटनी । खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मापदण्डों का पालन नहीं करना मेडिकल स्टोर्स संचालक और किराना दुकानदारों को मंहगा पड़ गया।   न्याय निर्णायक अधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आर.उमा महेश्वरी ने चार अलग-अलग मामलों में 18 लोगों पर 1 लाख 70 हजार का जुर्माना लगाते हुए एक माह के अंदर राशि जमा करने के आदेश सुनाए हैं। इसमें दो मामले जहां दवाई से जुड़े हुए हैं। वहीं एक मामला पोहा और एक अन्य मामला नमकीन के पैकेट में लेबलिंग की कमीं को लेकर रहा।
 

केमिकल कोड को छिपाया
दवाईयों के मामले में केमिकल कोड को छिपाने का काम किया गया था। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि दवाईयों में केमिकल कोड होना जरुरी है। सैंपल लेकर दवाईयों का परीक्षण जब लैब में कराया गया, तब वहां से इस बात की पुष्टि हुई कि कई केमिकल इस दवाईयों में मिलाई गई है, परंतु केमिकल का कोड अंकित नहीं है। भारत सरकार ने प्रत्येक दवाईयों पर केमिकल कोड लिखना अनिवार्य किया है।
 

दवाई में 16 पर जुर्माना
खाद्य निरीक्षक संजय गुप्ता ने गर्ग चौक में संचालित मेसर्स रामा मेडिकल स्टोर्स से दो दवाईयों के सैंपल लिए थे। एक दवाई में कुल 70 हजार का जुर्माना लगाया गया। जिसमें सात लोगों को दस-दस हजार रुपए चुकाना पड़ेगा। इस मामले में  मेसर्स रामा मेडिकल स्टोर्स गर्ग चौराहा के संचालक अमर जादवानी के साथ मे.जस डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैनेट फार्मास्युटिकल्स मिडोस फार्मा नेपियर टाउन के संचालक जसरीत गांधी, जेके मेडिकल एजेंसीज दमोह के संचालक ज्योति सचदेव के साथ श्रिल न्यूट्रास्यूटिकल्स गांधीनगर गुजरात  के प्रोप्राइटर के साथ फर्म पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह से एक अन्य मामले में 90 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसमें नौ लोगों से दस-दस हजार रुपए की राशि ली जाएगी।  इसमें  मेसर्स रामा मेडिकल स्टोर्स के संचालक अमर जादवानी के साथ मे.स्काईलेब्स फार्मा न्यू कंचनपुर आधारताल जबलपुर के भागीदार श्रीमति निधि मिश्रा, अनुराग परांजपे, अभिजीत परांजपे, केन्विस हेल्थकेयर चण्डीगढ़ के भागीदार नकुल सेठ, कृष्ण कुमार अग्रवाल, भिषेक अग्रवाल, उर्मिल सेठ के साथ मे. सेन हूस्टन पंजाब के प्रो. कुश सेठी पर जुर्माना लगाया गया है।
 

पोहा-नमकीन में नहीं लेबलिंग
पोहा और नमकीन के पैकेट में लेबलिंग नहीं होने से दो दुकानदारों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। पहला मामला इस तरह से है, जय प्रकाश किराना स्टोर्स मेन बाजार माधवनगर कटनी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रुप में अशोक कुर्मी मक्खन स्पेशल ब्रांड पोहा का पैकेट लेकर जांच के लिए लैब भेजे। लैब में मिथ्या छाप की पुष्टि हुई। जिसके बाद दुकान के संचालक विकास नागवानी के ऊपर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दूसरा मामला नमकीन के पैकेट का रहा। सोहन किराना स्टोर्स बिछुआ से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विनय ब्रांड नमकीन का पैकेट सैंपल के रुप में लेते हुए जांच कराई। इसमें भी मिथ्या छाप की पुष्टि हुई। जिसके बाद दुकान संचालक सोहन लाल गुप्ता के ऊपर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

 

Created On :   30 Jan 2019 8:17 AM GMT

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