अननेचुरल सैक्स के लिए दबाव बना रहे दोस्त की हत्या, इस बिनाह पर बरी हुआ आरोपी

Friend pressurized for unnatural sex, he killed, accused got bail
अननेचुरल सैक्स के लिए दबाव बना रहे दोस्त की हत्या, इस बिनाह पर बरी हुआ आरोपी
अननेचुरल सैक्स के लिए दबाव बना रहे दोस्त की हत्या, इस बिनाह पर बरी हुआ आरोपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक आरोपी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट में आरोपी ने अपने बचाव में गे पैनिक का डिफेंस लिया था। जो की एक दुलर्भ कानूनी उपाय है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में दावा किया किया था कि उनका मुवक्किल अपने दोस्त की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि उसके दोस्त ने उसके साथ जबरन आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी। जिससे आवेश में आकर उसने अपने दोस्त पर हमला कर दिया और इस घटना में उसकी मौत हो गई, इसलिए उसे अपने दोस्त की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

सेशन कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच के सामने अपील पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि आरोपी के वकील की ओर से दी गई दलीले हमे सत्य प्रतीत हो रही हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने साथी को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और उसकी बात न मानने पर उसे प्रताड़ित करता है तो संभव है कि पीड़ित व्यक्ति अपने बचाव में आरोपी जैसा कदम उठा सकता है। यह कहते हुए बेंच ने आरोपी को इस प्रकरण में हत्या के लिए नहीं गैर इरादन हत्या के लिए दोषी ठहराया।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी अब तक जेल में 6 साल नौ महीने की सजा काट चुका है। जो की हमारी नजर में इस प्रकरण में न्याय के लिहाज से पर्याप्त है। गौरतलब है कि आरोपी को इस मामले में नवंबर 2011 में नागपाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

Created On :   24 Aug 2018 9:40 PM IST

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