गुरुवार, 10 जून से सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:00 बजे तक खुले रह सकेंगे जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ निर्णय!

गुरुवार, 10 जून से सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:00 बजे तक खुले रह सकेंगे जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ निर्णय!
गुरुवार, 10 जून से सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:00 बजे तक खुले रह सकेंगे जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ निर्णय!

डिजिटल डेस्क | आगर-मालवा आगर मालवा जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन शाम 6:00 बजे तक खुले रहेंगे। प्रत्येक रविवार को कोरोना कर्फ्यू यथावत रहेगा। कोरोना कर्फ्यू शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार के प्रात: 6:00 बजे तक लागू रहेगा। उक्त निर्णय आज बुधवार को मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री तथा जिला कोविड-19 प्रभारी मंत्री श्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम सम्पन्न हुई जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि दूध का व्यावसाय एवं दूध डेयरी रात्रि 08.00 बजे तक खुले रह सकेंगे।

बैठक में मंत्री श्री परमार ने कहा कि सभी दुकानदार अपना अपने परिवार का एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बिना वैक्सीनेशन के दुकान संचालित नही करे।साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्य एवं प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। दुकानों पर 2 गज की दूरी का पालन करवाने हेतु सोशल डिस्टेंस बॉक्स में खड़े कर ही ग्राहकों को सामग्री प्रदान करे। दुकानदार सुनिश्चित करे कि सामग्री का आदान प्रदान करते समय स्वयं एवं ग्राहक का मुंह फेस मास्क कवर से ढंका हो।

बिना फेस मास्क वालो को दुकानदार किसी प्रकार की सर्विस ना दे। प्रतिष्ठानों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखे। बैठक में कलेक्टर अवधेश शर्मा, जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा, अपर कलेक्टर अशफाक अली, एसडीएम द्वय राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, केएल यादव, कैलाश कुम्भकार, आशुतोष देसाई, दिनेश परमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं समिति के सदस्यों ने सहभागिता की।

Created On :   10 Jun 2021 9:19 AM GMT

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