31 दिसंबर तक एडमिशन रद्द करने पर मिलेगा पूरा रिफंड

Full refund will be given on cancellation of admission by 31 December
31 दिसंबर तक एडमिशन रद्द करने पर मिलेगा पूरा रिफंड
31 दिसंबर तक एडमिशन रद्द करने पर मिलेगा पूरा रिफंड

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नागपुर समेत देश भर के शिक्षा संस्थानों को आदेश दिए हैं कि वे प्रथम वर्ष (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेुजएट दोनों) के विद्यार्थियों द्वारा 31 दिसंबर तक प्रवेश रद्द करने पर पूरी फीस लौटाएं। पैसे रिफंड करते वक्त 1 हजार रुपए से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज न वसूलें।  यूजीसी ने कोरोना संक्रमण के कारण विशेष अवसर के तहत यह निर्णय लिया है। अमूमन एक बार कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद प्रवेश रद्द करने की एक समय सीमा होती है। समय सीमा के बाद प्रवेश रद्द करने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलता। यूजीसी ने शिक्षा संस्थानों को इस आदेश को अपने यहां सख्ती से लागू करने को कहा है, वरना उन पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पहले यूजीसी ने 30 नंवबर तक प्रवेश रद्द करने वाले विद्यार्थियों को फुल फीस रिफंड करने के आदेश दिए थे। बाद में एक और माह की मोहलत देते हुए कैंसिलेशन चार्ज की सीमा तय कर दी है। फीस रिफंड के लिए यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।

यह था पुराना नियम
यूजीसी ने उक्त रियायत केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दी है। इसके पहले तक एडमिशन बंद होने के 15 दिन पहले कोई भी छात्र एडमिशन कैंसिल करवाता है, तो उसे 100 फीसदी फीस यानी पूरी फीस वापस दी जाती थी। वहीं किसी भी कॉलेज लेने के बाद एडमिशन की अंतिम तारीख से 15 दिन पहले एडमिशन कैंसिल करवाने पर 90 फीसदी फीस वापस मिलती थी। वहीं अंतिम तारीख के बाद 15 दिन के भीतर एडमिशन कैंसिल करवाने पर कॉलेज को 80 फीसदी फीस लौटाना होता था। 50 फीसदी फीस उन छात्रों को लौटाई जाती  थी, जो एडमिशन होने के बाद 16 से 30 दिन के भीतर एडमिशन कैंसिल करवाते हैं।
 

Created On :   30 Dec 2020 5:16 PM IST

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