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गडलिंग, वरवरा राव हाईकोर्ट की शरण में

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भीमा कोरेगांव प्रकरण व माओवादियों से संबंध रखने के आरोपी 82 वर्षीय कवि वरवरा राव और एड. सुरेंद्र गडलिंग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की है। वर्ष 2016 में गड़चिरोली के सूरजागढ़ में नक्सलियों ने कई ट्रक फूंक दिए थे। इस मामले में उक्त दोनों को अारोपी बनाया गया था। सूरजागढ़ प्रकरण में ही जमानत के लिए राव और गडलिंग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को न्या. रोहित देव की खंडपीठ में याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक स्थगित की है।
नक्सलियों ने 75 ट्रक जला दिए थे
बता दें कि दोनों आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे रखी है। राव को करीब 6 माह पूर्व चिकित्सा कारणों से जमानत दी गई थी। हाल ही में गडलिंग को 13 से 22 अगस्त तक की जमानत मंजूर की गई है। सूरजागढ़ का उक्त मामला जमानत में अवरोध उत्पन्न न करे, इसलिए दोनों ने नागपुर खंडपीठ में भी नियमित जमानत अर्जी दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. निहाल सिंह राठौड़ ने पक्ष रखा। बता दें कि सूरजागढ़ की पहाड़ी अरबों रुपए के लौह खनिजों से भरपूर है। महाराष्ट्र सरकार ने लाॅयड मेटल्स को खनन कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। दिसंबर 2016 मंे खनिजों को ले जा रही कंपनी के 75 ट्रकों को नक्सलियों ने जला डाला था। अन्य आरोपियों के साथ पुलिस ने राव और गडलिंग की भी इसमें लिप्तता होने का दावा किया है।
Created On :   3 Aug 2021 3:33 PM IST