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बाइक पर बिहार से नागपुर ला रहे थे गांजा, पकड़े गए

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पटना बिहार से बाइक पर गांजा लाने वाले दो आरोपियों को मानकापुर पुलिस ने धर-दबोचा। आरोपियों के नाम शेख अंसार शेख इजराइल और दीपेश हजारीलाल कासडेकर है। दोनों आरोपियों से 20 किलो 770 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। दोनों आरोपी अमरावती जिले के धारणी निवासी हैं। दोनों धारणी के एक गांजा तस्कर के लिए काम करते हैं। गांजा तस्कर के बारे में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू के मार्गदर्शन में मानकापुर के वरिष्ठ थानेदार गणेश ठाकरे व सहयाेगियों ने कार्रवाई की।
सूचना पर कार्रवाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मानकापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानकापुर गोरेवाड़ा रिंग के पास गंगानगर झोपड़पट्टी के पास गांधी ले-आउट में नाले के करीब एक मकान में गांजा छिपाकर रखा गया है। पुलिस ने इस मकान पर 21 जुलाई को छापा मारा। पुलिस को बाथरूम के अंदर दो प्लास्टिक की थैली के अंदर टेप पट्टी में लगभग 20 किलो 770 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने दोनों थैली के अंदर पैकबंद पार्सल से करीब 3 लाख 11 हजार 550 रुपए का माल जब्त किया। यह गांजा आरोपी शेख अंसार (35) नेहरूनगर (वार्ड नंबर-14 ईदगाह मस्जिद के पीछे, धारणी, अमरावती) और दीपेश कासडेकर (23) कलावती नगर (धारणी, अमरावती) पटना से गांजा खरीदकर बाइक से नागपुर पहुंचे थे। नागपुर के मानकापुर क्षेत्र में आरोपी शेख अंसार की सौतेली बहन रहती है। शेख अंसार और मित्र दीपक के पास पेट्रोल के पैसे खत्म हो गए थे। बहन के यहां कुछ पैसे के जुगाड़ में रुके तो पुलिस को भनक लग गई। मानकापुर पुलिस ने दोनों आरोपियों से उक्त माल जब्त किया।
एक बार आने-जाने का 10 हजार मिलता है
दोनों ने बताया कि बिहार में गांजा सस्ता मिलता है। धारणी का गांजा तस्कर एक बार बिहार आने-जाने के लिए 10 हजार रुपए देता है। आश्चर्य यह है कि दोनों बाइक से 1200 से किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करके नागपुर पहुंचे, लेकिन रास्ते में कहीं भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। करीब चार राज्यों की सीमा पार करके यह नागपुर पहुंचे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ मानकापुर पुलिस ने धारा 20, 29 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।