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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ गोदरेज ने दाखिल की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने याचिका दायर कर बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इस कंपनी की विक्रोली (मुंबई) स्थित करीब 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय किया है । पिछले दिनों उपजिलाधिकारी ने जमीन के लिए 264 करोड़ रुपए के मुआवजे का आदेश जारी किया है। कंपनी जमीन अधिग्रहण के एवज में राज्य सरकार की ओर से दी दिए जा रहे 264 करोड रुपए की मुआवजा राशि लेने की इच्छुक नहीं है।
याचिका में दावा किया गया है कि सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया साल 2020 में खत्म हो गई है। इसलिए जमीन के मुआवजे को लेकर 15 सितंबर 2022 जारी किया गया आदेश अपने आप अमान्य हो जाता है। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने 18 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई रखी है। इस दौरान खंडपीठ ने कंपनी को अपनी याचिका में जरुरी संसोधन करने की भी इजाजत दी है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार की ओर से शुरु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण को लेकर जारी आदेश को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम पर प्रतिबंध लगाया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि उप जिलाधिकारी की ओर से नियमों के तहत आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए सरकारी अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण की दिशा में कदम उठाने से रोका जाए।
Created On :   15 Oct 2022 7:32 PM IST