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यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर सरकार-भाजपा में ठनी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ने के आसार हैं। राज्यपाल चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री इसके पक्ष में नहीं हैं। मुख्यमंत्री ठाकरे के बयान के बाद भाजपा ने अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराए जाने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को पूर्व शिक्षामंत्री व भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के छात्रों के मन में तमाम आशंकाए हैं। उन्हें यह भय सता रहा है कि उन्हें कोरेना ग्रेजुएट न कहा जाए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में शेलार ने कहा है कि अनेक विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा स्पेशलाईजेशन की होती है। स्नातक के पहले व दूसरे वर्ष में सभी विषय शामिल होते हैं जबकि अंतिम वर्ष में छात्र की पसंद के विषय के लिए पहले व दूसरे वर्ष के परीक्षा परिणाम के अनुसार अंक देना योग्य होगा?
यूजीसी मान्यता देगी क्या?
शेलार ने कहा कि जुलाई व अगस्त में इंजीनियरिंग, फार्मेंसी व एग्रीकल्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। इन प्रवेश परीक्षाओं के बाबत सरकार की क्या नीति होगी। भाजपा नेता ने सवाल किया कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर कुलपतियों ने असमर्थता जताई थी क्या? उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि अगले शैक्षणिक वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कब शुरु होगी? शेलार ने कहा कि पिछले साल के परीक्षाफल के आधार पर पास होने वाले छात्रो को यूजीसी मान्यता देगी क्या? उन्होंने कहा कि इस तरह परीक्षा पास करने वालों पर कोरोना ग्रेजुएट का ठप्पा नहीं लग जाएगा?
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।