फेमिली कोर्ट के कौंसिलर्स को अब मिलेगा ज्यादा मानदेय

government has increased the remuneration of councilors
फेमिली कोर्ट के कौंसिलर्स को अब मिलेगा ज्यादा मानदेय
फेमिली कोर्ट के कौंसिलर्स को अब मिलेगा ज्यादा मानदेय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने फेमिली कोर्ट में नियुक्त किए गए कौंसिलर्स का वेतन बढ़ा दिया है। अब उन्हें एक केस में प्रति कोर्ट सीटिंग पर 180 रुपए के स्थान पर 300 रुपए मिलेंगे जबकि वे एक दिन में अधिकतम सीटिंग 4 केसों की ही कर सकेंगे तथा उन्हें अधिकतम 1 हजार रुपए मिलेंगे। पहले उन्हें 720 रुपए अधिकतम मिलते थे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में फेमिली कोर्ट भारत सरकार के कुटुम्ब कोर्ट अधिनियम 1984 के तहत बने हैं। इस अधिनियम के तहत मप्र कुटुम्ब कोर्ट नियम 2002 बनाए गए। इन्हीं नियमों के तहत फेमिली कोर्ट की सहायता हेतु कौंसिलर्स नियुक्त किए जाते हैं। ए कौंसिलर्स वही हो सकते हैं जिनकी आयु 35 से 80 वर्ष के बीच है तथा जिन्होंने किसी विवि से डिग्री ली हो जिसमें सोशल साईंस या मनोविज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा उन्हें दो साल का अनुभव भी होना जरुरी है। 2002 में जब फेमिली कोर्ट के नियम बने थे तब कौंसिलर्स का पारिश्रमिक प्रति केस 75 रुपए एवं अधिकतम 300 रुपए था। 

Created On :   7 Oct 2017 8:02 PM IST

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