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वन जमीन का पट्टा किसानों के नाम करने सरकार ने जारी किया सर्कुलर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में लगातार कई सालों से वन भूमि पर खेती करने वाले आदिवासी किसानों को स्थायी रूप से जमीन का पट्टा देने के लिए वनमित्र मुहिम चलाई जाएगी। राज्य में अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वनअधिकारी मान्यता) अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसानों के प्रलंबित वन अधिकार जमीने के दावे और अपीलों का छह महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा।
शुक्रवार को प्रदेश सरकार के आदिवासी विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्रक (सर्कुलर) जारी किया। नाशिक सहित राज्य के आदिवासी किसानों ने वन जमीन की खेती वाली भूमि को स्थायी रूप से उनके नाम पर करने की मांग को लेकर बजट सत्र के दौरान 12 मार्च को विधानमंडल पर मोर्चा निकाला था। इस मोर्चे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदिवासी किसानों को वन जमीन के दावे और अपील संबंधी मामले का निपटारा छह महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया था।
इसके मद्देनजर सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है। सरकार ने वनमित्र मुहिम के लिए पुणे के आदिवासी संसोधन व प्रशिक्षण संस्था के आयुक्त को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
Created On :   11 May 2018 10:36 PM IST