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राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- जुलाई तक भरे जाएंगे राज्य महिला आयोग में खाली पद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राज्य महिला आयोग में रिक्त पदों को जुलाई 2018 तक भर लिया जाएगा। बुधवार को सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में रिक्त पदों को भरने से जुड़ी समय सारणी की ब्यौरा न्यायमूर्ति नरेश पाटील व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने पेश किया। जिसके तहत रिक्त पदों की पहचान करके अप्रैल के पहले सप्ताह में नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। फिर जुलाई महीने तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आयोग प्रभावी तरीके काम कर सके इसके लिए उसे जरुरती सुविधाएं व संसाधन प्रदान किए जाने व वहां पर रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विहार ध्रुर्वे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जरुरी स्टाफ न होने के चलते आयोग को कामकाज करने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही आयोग की शाखाएं जिला स्तर में खोली जाए ताकि ग्रामीण इलाके में रहनेवाली महिलाओं को अपनी शिकायत आयोग तक आसानी से पहुंचा सके।
सरकार ने आयोग में रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम उठाया
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एनआर बुबना ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहनेवाली महिलाएं आसानी से अपनी शिकायते आयोग तक पहुंचा सके इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं की है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने अभी आयोग में रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम उठाया है। पहले इस काम को पूरा होने दिया जाए बाद में हम दूसरे मुद्दों पर विचार करेंगे। खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   21 March 2018 8:55 PM IST