अब सरकारी वकीलों को जल्द मिलेगा भुगतान, फीस में देरी को लेकर कोर्ट में दायर हुई थी याचिका

Government lawyers will get salary soon after Petition filed in bombay court
अब सरकारी वकीलों को जल्द मिलेगा भुगतान, फीस में देरी को लेकर कोर्ट में दायर हुई थी याचिका
अब सरकारी वकीलों को जल्द मिलेगा भुगतान, फीस में देरी को लेकर कोर्ट में दायर हुई थी याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह सरकारी वकीलों के फीस के भुगतान में देरी को टालने के लिए तकनीक का सहारा लेगी। अब तक सरकारी वकीलों को हाथ से अपने बिल भर के जमा करने पड़ते हैं। लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था को खत्म करके एक साफ्टवेयर लगाएगी। जिससे सरकारी वकील के बिल हर मामले के पैरवी के हिसाब से आसानी से सरकार तक पहुंच सकेंगे और बिल मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।

विधि व न्याय विभाग के प्रधान सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह जानकारी दी है। यह हलफनामा अधिवक्ता अपर्णा वटकर की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के तहत दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया था कि कई महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी वकीलों (विधि अधिकारी) की प्रोफेशनल फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता ने फीस भुगतान न किए जाने को लेकर अपने मामले का उदाहरण दिया था।

याचिका पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति भूषण गवई व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा था कि सरकारी वकीलों को समय से उनकी फीस का भुगतान किया जा सके इसके लिए उसकी क्या नीति है। इसके साथ ही विधि व न्याय विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में भी तलब किया था। खंडपीठ के इस निर्देश के तहत विधि व न्याय विभाग के प्रधान सचिव एनजे जामदार ने हलफनामा दायर किया है।

हलफनामे में कहा गया है कि कई बार बिल की पड़ताल और दूसरी औपचारिकताओं के चलते फीस के भुगतान में विलंब होता है पर अब सरकार फीस के भुगतान में देरी को टालने के लिए तकनीक का सहारा लेगी। हलफनामे में कहा गया है कि सरकारी वकीलों के बिल को समय से सरकार तक पहुंचाने के लिए औरंगाबाद में सरकारी कार्यालय में एक साफ्टवेयर लगाया गया है। अब यह साफ्टवेयर बांबे हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों के कार्यालय में भी लगाया जाएगा। ताकि बिल के भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जा सके। 
 

Created On :   8 Sept 2018 7:08 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story