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आदिवासी इलाकों पर भी निगरानी रखे सरकार- हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के आदिवासी इलाकों की स्थिति पर निगरानी रखे। हाईकोर्ट ने यह बात सरकार की ओर से कोरोना के मद्देनजर आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मिलने के बाद कही। इससे पहले सरकारी वकील प्रियभूषण काकड़े ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य के सभी आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को दूध, अंडे, तैयार खाद्य पदार्थ के साथ ही दूसरी जीवनावश्यक वस्तुओ की आपूर्ति की जा रही है। कोरोना के प्रकोप के बावजूद यह आपूर्ति बाधित नहीं हुई है।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल के सामने श्री काकड़े ने कहा कि कोरोना के चलते आदिवासी आश्रम स्कूलो के बच्चे अपने घर चले गए हैं। सरकार की ओर से इन स्कूलों का इस्तेमाल लॉक डाउन के चलते राज्य के विभिन्न इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को आश्रय देने के लिए किया जा रहा है। सरकार की ओर से आदिवासी इलाकों के लिए जरूरी सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता विवेक पंडित की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।
याचिका में मुख्य रूप से कहा गया है कि कोरोना के चलते आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नितिन प्रधान ने कहा कि सरकार को आदिवासी इलाकों में जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। मामले जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व सरकारी वकील की और से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखे। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   10 April 2020 5:40 PM IST