गैर कोरोना मरीजों के लिए हेल्पलाइन शुरू करे सरकार :  हाईकोर्ट

Government to start helpline for non-carona patients: High Court
गैर कोरोना मरीजों के लिए हेल्पलाइन शुरू करे सरकार :  हाईकोर्ट
गैर कोरोना मरीजों के लिए हेल्पलाइन शुरू करे सरकार :  हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सामान्य मरीजों (जो कोरोना बाधित नहीं हैं) की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरु करने, अस्पताल में उपलब्ध बेड व उपचार के खर्च की जानकारी देने से जुड़े निवेदन पर निर्णय लेने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कानून की पढ़ाई कर रहे दो छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। 

याचिका में कहा गया था कि नई मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में किडनी के एक मरीज को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उसके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। समय पर डायलसिस की सुविधा न मिलने पर किडनी के मरीज की मौत हो गई। इसी तरह हार्ट अटैक के एक मरीज को भी अस्पताल में भर्ती करने से इंकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान ने कहा कि हमने नई मुंबई मनपा व राज्य सरकार के पास सामान्य मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विषय में अपने सुझाव निवेदन के रूप में सौंपे हैं। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार व नई मुंबई मनपा को सामान्य मरीजों के संदर्भ में दिए गए सुझावों पर तीन सप्ताह में उचित निर्णय लेने को कहा। 

Created On :   6 Jun 2020 1:25 PM GMT

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