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महाराष्ट्र: कोरोना संकट में सरकारी खजाने को शराब से मिला सहारा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना प्रकोप के कारण संकट में आए राज्य के सरकारी खजाने को शराब के शौकिनों ने थोड़ा सहारा दिया है। शराब बिक्री से राज्य के आबकारी विभाग को एक माह में 776 करोड़ 47 लाख रुपए मिले हैं। मार्च महिने में लॉक़डाउन के बाद से महाराष्ट्र में शराब की दुकानें बंद थी। पर 3 मई से राज्य सरकार ने शऱाब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी लेकिन शराब खऱीदने के लिए उमडी भीड़ के कार मुंबई सहित राज्य़ के कई शहरों में शराब की बिक्री बंद करनी पड़ी थी। बाद में सरकार ने कई जगहों पर ऑनलाइन शराब बेचने की अनुमति दी थी। इसके बाद 4 मई से 2 जून के दौरान शराब की बिक्री से आबकारी विभाग को 466 करोड़ 47 लाख रुपए राजस्व कर और 308 करोड़ रुपए सेल टैक्स के रुप में मिले हैं।
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 24 मार्च से 4 मई के दौरान राज्य में शराब की बिक्री बंद थी। अधिकारी ने बताया कि ऑनलाईन शराब की बिक्री का अनुमति से सरकार को राजस्व लाभ हुआ है।राज्य में बीते 15 मई से शराब की होम डिलीवरी सेवा की शुरुआत हुई थी और पहले दिन 5434 लोगों ने होम डिलीवरी के लिए आर्डर दिया था। इनमें से सर्वाधिक 4875 ग्राहक नागपुर व लातूर के थे। गौरतलब है कि आबकारी शुल्क से राज्य को प्रति दिन 41.66 करोड़ और महीने में 1250 करोड़ व साल भर में 15000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।