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दो ड्राइविंग स्कूलों पर लाखों का जुर्माना सरकार करेगी 76 लाख रुपए की वसूली

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग ने सर्विस टैक्स चोरी के मामले में शहर के दो नामी मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोंका है। ड्राइविंग स्कूलों में शुल्क लेकर लोगों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है आैर यह सर्विस टैक्स के दायरे में आता है।
वझलवार ड्राइविंग स्कूल
डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने शिवाजी नगर स्थित मनीष वझलवार ड्राइविंग स्कूल पर 2014-15 व 2017-18 में सर्विस टैक्स चोरी करने का केस किया था। डीजीजीआई ने 26 लाख के सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। ड्राइविंग स्कूल की तरफ से 26 लाख के सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने पर यह मामला जीएसटी नागपुर में सुनवाई के लिए भेजा गया था।
देसाई ड्राइविंग स्कूल
देसाई ड्राइविंग स्कूल पर भी 12 लाख 15 हजार 293 रुपए के सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने का आरोप था। डीजीजीआई ने 2014-15 से जून 2017 तक 12 लाख 15 हजार से ज्यादा के सर्विस टैक्स की चोरी के आरोप में केस बनाया था। सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं होने पर डीजीजीआई की तरफ से यह मामला भी सुनवाई के लिए जीएसटी नागपुर के पास आया था।
कर सकते हैं अपील
जीएसटी (ऑडिट) नागपुर मेंे दोनों मामलों की सुनवाई हुई। जीएसटी ने अपने आदेश में मनीष वझलवार ड्राइविंग स्कूल को 26 लाख का सर्विस टैक्स भुगतान करने के साथ ही इतना ही जुर्माना ठोंक दिया। इसी तरह देसाई ड्राइविंग स्कूल (मनीष नगर-सोमलवाड़ा) पर 12 लाख 15 हजार 293 रुपए का जुर्माना ठोंकते हुए इतनी ही राशि का सर्विस टैैक्स भुगतान करने का आदेश दिया है। दोनों ड्राइविंग स्कूल जीएसटी नागपुर के फैसले के खिलाफ जीएसटी कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं।
Created On :   7 May 2022 7:31 PM IST