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भारत में महिलाओं की स्थिति पर सर्वे रिपोर्ट का आज लोकापर्ण करेंगे राज्यपाल

हाईलाइट
- कार्यक्रम में नीति आयोग की बिंदू डालमिया भी शामिल होंगे
- देशभर में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केन्द्र ने कराया सर्वे
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महिलाओं पर हुए एक बड़े सर्वे की रिपोर्ट का लोकार्पण गुरुवार 10 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी और नीति आयोग की बिंदू डालमिया शामिल होंगे। वहीं शुक्रवार 11 अक्टूबर को देश के गृहमंत्री अमित शाह नागपुर पहुंचेंगे और विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे।
शाम 5.30 बजे कार्यक्रम
दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केन्द्र द्वारा देशभर में महिलाओं की स्थिति पर एक बड़ा सर्वे किया गया है। सर्वे की रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ वुमन इन इंडिया (भारत में महिलाओं की स्थिति) का लोकार्पण गुरुवार शाम 5.30 बजे महाराजबाग चौक स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर के दीक्षांत सभागृह में किया जाएगा। दृष्टि की अध्यक्ष गीता गोखले, सचिव डॉ. अंजलि देशपांडे व प्रकल्प संचालक डॉ. मनीषा कोठेकर हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।