शिक्षक को Whatsapp पर कमेंट करने पड़ गया महंगा, युवती की शिकायत पर जेल में बंद

Guest teacher used hate speech on young women on Whatsapp status
शिक्षक को Whatsapp पर कमेंट करने पड़ गया महंगा, युवती की शिकायत पर जेल में बंद
शिक्षक को Whatsapp पर कमेंट करने पड़ गया महंगा, युवती की शिकायत पर जेल में बंद
हाईलाइट
  • अतिथि शिक्षक ने व्हॉट्सएप स्टेटस पर युवतियों को लेकर की अभ्रद टिप्पणी
  • मुकुंदपुर ने व्हॉट्सएप एकाउंट के स्टेटस पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर अपलोड किया था।

डिजिटल डेस्क सतना। अतिथि शिक्षक को अपने व्हॉट्सएप स्टेटस पर वर्ग विशेष की युवतियों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। ताला पुलिस ने शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने बताया कि मुकुंदपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक कमल कुमार सतनामी पुत्र रामसनेही निवासी मुकुंदपुर ने व्हॉट्सएप एकाउंट के स्टेटस पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर अपलोड किया था। जिस पर भडऱा निवासी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा की नजर पड़ी तो उन्होंने शिकायत थाने में प्रस्तुत की, जिसकी जांच कर अपराध क्रमांक 188/18 धारा 153,153ए और 504 आईपीसी के तहत कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे अमरपाटन कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी की करतूत से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।


छेडख़ानी के आरोपी को 3 साल की कैद-
 छोटी बहन के साथ राहा कंडा लेने गई पीडि़ता को गलत नियत से नाला के पास ले जाकर छेडख़ानी करने वाले आरोपी को सख्त अदालत ने 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने आरोपी शैलेन्द्र चौधरी पिता लालमन निवासी दुदुआर-कोठी पर 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन प्रवक्ता फख्रूद्दीन के अनुसार 11 मई 17 को शाम 7 बजे पीडि़ता अपनी छोटी बहन के साथ कंडा बीनने अपने राहा (खलिहान) गई थी। आरोपी जबरन नाला की ओर ले गया और गलत नियत से छेडख़ानी करने लगा। पीडि़ता के गुहार मचाने पर आरोपी फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन कोठी थाने में पीडि़ता के पिता ने दर्ज कराया। थाना पुलिस ने आरोपी को भादवि की धारा 354 और पाक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से डीपीओ आरपी सिंह ने पक्ष रखा।


शादी का झांसा देकर 4 साल तक बनाया हवस का शिकार
पति से अलग हो चुकी महिला को चार साल तक हवस का शिकार बनाने के बाद वादे से मुकरने का खामियाजा सलाखों के पीछे जाकर भुगतना पड़ा। मैहर पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर कायमी कर आरोपी को दबोच लिया हैं। पुलिस के मुताबिक 38 वर्षीय महिला अपने बेटे के साथ मैहर में रहती थी। वर्ष 2014 में आरोपी शेरखान उर्फ गुड्डा उर्फ अनवर 38 वर्ष निवासी विनयका से जान पहचान हो गयी। जिसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। यह सिलसिला 4 साल तक चला पर आरोपी ने शादी नहीं की पीडि़ता के दबाव बनाने पर आरोपी ने मारपीट शुरु कर दी। अंतत: महिला ने पुलिस से शिकायत की तो आईपीसी की धारा 376,506 के तहत कायमी कर रविवार शाम को पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। शेरु के द्वारा पीडि़ता के घर पर भी कब्जा कर लिया गया था।

 

Created On :   8 Oct 2018 1:34 PM IST

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