हजयात्रा: नई गाइडलाइन जारी, ब्लड जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं

Hajj new guidelines has been issue,blood test report not required
हजयात्रा: नई गाइडलाइन जारी, ब्लड जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं
हजयात्रा: नई गाइडलाइन जारी, ब्लड जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  हज यात्रा की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को चेस्ट का डिजिटल एक्स-रे और ब्लड की जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यात्रियों को अब सिर्फ निर्धारित प्रपत्र पर किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल ऑफिसर से ही हेल्थ फिटनेस प्रमाणपत्र देना होगा। 

जांच रिपोर्ट के कारण खर्च बढ़ने की मिली थी शिकायतें

दरअसल, कई राज्यों के हजयत्रियों ने चेस्ट एक्सरे व ब्लड आदि की जांच रिपोर्ट में उनका खर्च बढ़ जाने की शिकायत करते हुए इसकी अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की थी। दूसरी ओर हज पर जाने के लिए उनके ही पासपोर्ट वैध माने जाएंगे, जिन्होंने आवेदन करते समय बनवा लिए थे और उनकी वैधता 31 जनवरी 2020 तक होना जरूरी है। 

नियमों में किया बदलाव

ऑल इंडिया हज कमेटी ऑफ इंडिया (मुंबई ) के बीईओ एमए खान ने बताया कि गत वर्ष तक हजयात्रियों को शुगर, बीपी व हार्ट से संबंधित बीमारियों की रिपार्ट देनी होती थी। सामान्य मेडिकल सर्टिफिकेट ही लगाना होता था। इस वर्ष नियम जारी किया था कि जो यात्री ब्लड रिपोर्ट, मेडिकल स्क्रीनिंग, फिटनेस प्रमाणपत्र और डिजिटल एक्सरे प्रस्तुत नहीं करेगा उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। खान ने बताया कि अब इन नियमों में बदलाव किया गया है। डिजिटल चेस्ट रिपार्ट व ब्लड जांच रिपार्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल आफिसर (एमबीबीएस) से हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर जमा करना होगा। सीईओ ने बताया कि ये रिपोर्ट इसलिए मांगी गई थी कि यात्रा और हज के दौरान कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका उपचार इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर तत्काल शुरू किया जा सके। कैंसर, लिवर, टीबी, संक्रामक रोग के गंभीर मरीजों के लिए यात्रा पर जाने की मनाही है । 

यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर आवश्यक

सेंट्रल तंजीम कमेटी के अध्यक्ष हाजी अ. कदीर तथा सचिव हाजी मो. कलाम ने बताया कि हज यात्रा शुल्क की अग्रिम राशि 81 हजार रुपए 5 फरवरी तक और बाकी दूसरी किस्त की राशि 1 लाख 20 हजार रुपए 10 मार्च तक जमा कराना अनिवार्य है। यह राशि आॅनलाइन या स्टेट बैंक आफ इंडिया के किसी भी शाखा जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, जमा करा सकते हैं। प्राप्ति रसीद में यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर दर्ज होना जरूरी है ।

Created On :   1 Feb 2019 3:28 PM IST

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