मॉडल मिल चाल के जर्जर मकानों पर चला हथौड़ा

Hammer on the dilapidated houses of model mill
मॉडल मिल चाल के जर्जर मकानों पर चला हथौड़ा
मॉडल मिल चाल के जर्जर मकानों पर चला हथौड़ा

डिजिटल डेस्क, नागपुर । 100 साल पुरानी ब्रिटिश कालीन मॉडल मिल चाल के जर्जर हिस्से को गिराने की कार्यवाही शुरू की गई।  मनपा प्रवर्तन विभाग के अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते ने चाल के जर्जर मकानों को गिराने की कार्यवाही की। इसमें दो 10 बाय 10 के और एक 1500 स्के. फीट की दो मंजिला इमारत को तोड़ा गया।  चाल में अंदर जाने के लिए संकरा रास्ता होने से जेसीबी को ले जाने के लिए दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में 8 अन्य निर्माणकार्य को तोड़ा गया, जिसके बाद जेसीबी को अंदर जाने के लिए रास्ता मिला।

मॉडल मिल चाल पुनर्वसन समिति के अध्यक्ष राजेश खरे व उनकी टीम सहित लोगों ने भी मनपा को कार्यवाही में सहयोग किया। फिलहाल मनपा ने उन मकानों को ही तोड़ा, जो मकान जर्जर हो चुके थे और वहां कोई नहीं रह रहा था। हालांकि जेसीबी अंदर लाते समय अन्य मकानों को जरूर नुकसान पहुंचा। मनपा प्रशासन ने लोगों से अब खुद ही अपने जर्जर मकानों को तोड़ने का आह्वान किया है।  गौरतलब है कि काफी समय से मॉडल मिल चाल वासियों के पुनर्वसन का मुद्दा अटका हुआ है। हाईकोर्ट ने नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन को झोपड़पट्टी प्राधिकरण एक्ट अंतर्गत नि:शुल्क मकान चालवासियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। पीएंडपी एसोसिएशन ने निविदा स्वाकारी है हालांकि अभी नवंबर दिसंबर तक चालवासियों की नई इमारत का निर्माणकार्य करने का भरोसा दिया गया है। 

14 घर मालिकों ने कोर्ट में अपील दायर की 
बारिश से पहले मनपा द्वारा शहर के जीर्ण मकान चिह्नित किए जाते हैं। मकान मालिक को नोटिस देकर स्थिति के अनुसार पूरी तरह या आंशिक हिस्सा तोड़ने या दुरुस्त करने की सूचना दी जाती है। मकान मालिक ने तवज्जों नहीं देने पर सुरक्षा की दृष्टि से मनपा का अतिक्रमण विभाग कार्रवाई करता है। वर्ष 2021-2022 में शहर के 230 जीर्ण मकान चिह्नित किए गए। सभी को नोटिस जारी की गई। 70 मकान पूरी तरह तोड़े गए। 71 की दुरुस्ती की गई। 3 मकान आंशिक तोड़े गए। 14 मकान मालिकों ने अदालत में अपील दायर की है। 73 मकानों पर कार्रवाई होनी बाकी है।

अतिक्रमण विभाग के जिम्मे कार्रवाई
बारिश में पानी भर जाने या लगातार बरसात होने पर जीर्ण मकान ढह जाने का खतरा बना रहता है। अचानक मकान ढह जाने पर जीवित और वित्त नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। संभावित खतरे से बचने के लिए बारिश से पहले मनपा जीर्ण मकानों का सर्वेक्षण करती है। सर्वेक्षण में जीर्ण चिह्नित किए गए मकान आंशिक व पूरी तरह तोड़ने या दुरुस्ती करने की मकान मालिक को नोटिस दिया जाता है। नोटिस पर मकान मालिक ने अपेक्षित कदम नहीं उठाने पर मनपा कार्रवाई करती है। जीर्ण मकानों को तोड़ने की जिम्मेदारी मनपा के अतिक्रमण विभाग पर है।
 

Created On :   24 Jun 2021 4:07 PM IST

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