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HC ने पूछा- सामान्य मरीजों के इलाज के लिए क्या कर रही सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकारी अस्पतालों में गैर कोरोना ग्रस्त सामान्य मरीजों के उपचार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से समय मांगा है। सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने न्यायमूर्ति बी पी कुलाबावाला के सामने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सरकार की ओर से सामान्य मरीजों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाएंगे। इस बारे में जवाब देने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। सरकारी वकील के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 14 मई तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट में सामान्य मरीजों को इलाज में आ रही दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में दावा किया गया है जो मरीज कोरोना से ग्रसित नहीं है उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है।
कई अस्पताल ऐसे मरीजों को अस्पताल में नहीं ले रहे है जो डायलसिस के लिए आ रहे हैं, हृदय रोग से परेशान मरीजों के इलाज को लेकर बेरुखी दिखाई जा रही है। गर्भवती महिलाओं का भी अस्पतालो में ठीक ढंग से उपचार नहीं किया जा रहा है। कई अस्पताल बंद हैं। जो अस्पताल शुरू हैं, वहां पर सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा है। दूसरे मरीजों को उचित उपचार नहीं मिल रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि सामान्य मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की सूची जारी की जाए। इससे पहले मुंबई महानगपालिका ने हलफनामा दायर कर स्प्ष्ट किया कि उसने निजी अस्पतालों व निजी नर्सिंग होम व दवाखानों को सामान्य मरीजों का उपचार करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जो मनपा के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनपा के अस्पताल व दवाखानों में सामान्य मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है।
Created On :   4 May 2020 5:47 PM IST