HC ने पूछा- पीएम केयर्स फंड से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई के लिए संस्था क्यों नहीं?

HC asked- Why not the institution to hear complaints related to PM Cares Fund?
HC ने पूछा- पीएम केयर्स फंड से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई के लिए संस्था क्यों नहीं?
HC ने पूछा- पीएम केयर्स फंड से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई के लिए संस्था क्यों नहीं?

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पीएम केयर्स फंड पर पारदर्शिता को लेकर एड. अरविंद वाघमारे ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में पुनर्विचार याचिका पर  न्या. सुनील शुक्रे और न्या. अनिल किल्लोर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें याचिकाकर्ता अरविंद वाघमारे ने मुद्दा उपस्थित किया दिल्ली में सार्वजनिक ट्रस्ट की सुनवाई के लिए कोई विशेष स्वायत्त संस्था नहीं है। जबकि कोर्ट ने अपने मूल आदेश में यह निरीक्षण दिया था कि ट्रस्ट से जुड़े मसलों के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र यंत्रणा है। इसी तरह ट्रस्ट के अध्यक्ष के अन्य सदस्यों कर नियुक्ति के अधिकारों पर भी और अधिक स्पष्टता की जरूरत है।

 इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर केंद्र के उत्तर के बगैर कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। केंद्र की ओर से एड. उल्हास औरंगाबादकर ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह इस पर युक्तिवाद करेंगे। कोर्ट ने सिंह को 9 जनवरी को सुबह 10 बजे सुनवाई में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।

यह है मामला
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व नागपुर खंडपीठ ने 27 अगस्त को मूल जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें याचिकाकर्ता ने जमा रकम के लेन-देन को सार्वजनिक न करने, पीएम केयर्स फंड चैरेटेबल ट्रस्ट पर नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं करने, ट्रस्ट का ऑडिट कराने जैसे विविध मुद्दे उठाए थे। पुनर्विचार अर्जी में याचिकाकर्ता ने विशेष खंडपीठ का गठन कर याचिका पर दोबारा सुनवाई की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता के अनुसार 27 अगस्त को उनकी याचिका खारिज करते वक्त हाईकोर्ट ने कई मुद्दों पर गौर नहीं किया। मामले में अब कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू हुई है।

Created On :   17 Dec 2020 1:30 PM IST

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