मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे को धर्मादाय आयुक्त के पास रखें, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का निर्देश

HC directs related temple trust issue present to Charity Commissioner
मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे को धर्मादाय आयुक्त के पास रखें, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का निर्देश
मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे को धर्मादाय आयुक्त के पास रखें, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिरों के ट्रस्ट में जारी कुप्रबंधन को लेकर को आने वाले मुद्दों पर धर्मादाय आयुक्त उचित निर्णय ले। हाईकोर्ट ने यह बात सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर नाजरे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में मुख्य रुप से पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति द्वारा संचालित मंदिर व ट्रस्ट में जारी कुप्रबंधन के मुद्दे को उठाया गया था। यह समिति महालक्ष्मी व ज्योतिबा मंदिर सहित कई मंदिरों का संचालन करती है।

याचिका में दावा किया गया था कि राज्य का विधि व न्याया विभाग इस मामले में ध्यान नहीं दे रहा है और समिति के नामित सद्स्यों के खिलाफ आनेवाली शिकायतों पर कुछ नहीं कर रहा है। लिहाजा इस विषय पर राज्य के धर्मादाय आयुक्त को एक ठोस नीति व जरुरी निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। याचिका कर्ता के वकील ने कहा कि मंदिरों में जारी कुप्रबंधन को लेकर दो और याचिकाएं दायर की गई जो अभी सुनवाई के लिए प्रलंबित है। 

मुख्य जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस एमएस कर्णिक की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उठाए गए मुद्दे पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता मंदिर के ट्रस्ट में जारी कुप्रबंधन को लेकर संबंधित क्षेत्र के धर्मादाय आयुक्त के पास निवेदन दे और वहां पर अपनी बात रखे। बेंच ने साफ किया कि यदि याचिकाकर्ता धर्मादाय आयुक्त के पास कोई निवेदन देता है तो वे उस पर जरुरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उचित निर्देश जारी किया जाए। यह बात कहते हुए बेंच ने याचिका को समाप्त कर दिया।

Created On :   4 Dec 2018 3:53 PM GMT

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