नेत्रहीनों के लिए पद आरक्षित करने के कानून को लागू करे सरकार - HC

HC instruct to Government : Implement law to reserve posts for visually impaired
नेत्रहीनों के लिए पद आरक्षित करने के कानून को लागू करे सरकार - HC
नेत्रहीनों के लिए पद आरक्षित करने के कानून को लागू करे सरकार - HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार नेत्रहीनों के लिए सरकारी नौकरी में किए गए आरक्षण को लागू करे। हाईकोर्ट ने यह बात राजेंद्र बडगुजर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील उदय वारुंनजेकर ने कहा कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने पिछले दस सालों में नेत्रहीनों के लिए एक व दो श्रेणी के एक भी पद आरक्षित नहीं किए है। कम दृष्टि से व रंगदोष से ग्रसित लोगों के लिए पद आरक्षित किए जाते है पर नेत्रहीनों के लिए एक व दो श्रेणी के पद अलग से आरक्षित नहीं किए जाते है। जबकि कानून के तहत ऐसा किया जाना जरुरी है। इससे पहले सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि सरकार ने कम दृष्टि व रंगदोष व नेत्रहीनों के लिए पद आरक्षित किए है।

फिलहाल नेत्रहीन कितनों पदों पर कार्यरत है इसका आकड़ा वे अगली सुनवाई के दौरान पेश करेगे। इसके अलावा जल्द ही इस विषय पर विशेषज्ञों की बैठक होनेवाली है। उन्होंने कहा कि सरकार मंत्रालय,जिला स्तर पर स्थित सरकारी व अर्धशासकीय जगहों पर कार्य करने के लिए नेत्रहीनों के लिए कौन से पद उपयुक्त रहेगे। इसका मुआयना भी कर रही है। जिसकी जानकारी वे अगली सुनवाई के दौरान पेश करेगे। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यदि नेत्रहीनों के लिए पद आरक्षित है तो सरकार उसे लागू करे। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   27 Nov 2018 7:18 PM IST

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