एबीसी जैसे काल्पनिक नामों से दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट नहीं करेगा सुनवाई

HC not hearing petitions filed by fictitious names like ABC
एबीसी जैसे काल्पनिक नामों से दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट नहीं करेगा सुनवाई
एबीसी जैसे काल्पनिक नामों से दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट नहीं करेगा सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कल्पनिक नाम से दायर याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट में काल्पनिक नाम से चार याचिकाएं दायर की गई है। ये याचिकाएं टैक्स चोरी से जुड़ी हैं पर याचिकाकर्ता अपने नामों का खुलासा नहीं करना चाहते। अज्ञात याचिकाकर्ताओं ने अदालत से निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। एक याचिका में याचिकाकर्ता का नाम एबीसी बताया गया है तो दूसरी में डीईएफ, तीसरी आरपीपी व चौथी जीएचआई के नाम से दायर की गई है।

जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस बीपी कुलाबावाला की बेंच के सामने इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिन पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि यदि काल्पनिक नाम से याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं की जानकारी सही है और उसने इसके बारे में राजस्व अधिकारियों को सूचना भी दी है। क्या उस वक्त उनके जीवन को खतरा नहीं था? अब कोर्ट को सत्य बताने के लिए काल्पनिक नाम से याचिका दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ता का अधिकारियों से संवाद हो चुका है तो हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उसे कौन धमका रहा है और उसे किसका खौफ है। खास तौर से तब जब कोर्ट के सामने सत्य का खुलासा करेगा।

दो सप्ताह में नाम का खुलासा करें याचिकाकर्ता
बेंच ने कहा कि यदि इन याचिकाओं को दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने दो सप्ताह के भीतर अपनी सही पहचान का खुलासा हाईकोर्ट प्रशासन के सामने नहीं की तो उनकी याचिका को अपने आप खारिज मान लिया जाए। यह कहते हुए बेंच ने मामले की सुनवाई सात सिंतबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस तरह से बेंच के सामने इन याचिकाओं पर तभी सुनवाई होगी जब याचिकाकर्ता अपनी पहचान का खुलासा करेंगे।  
 

Created On :   30 Aug 2018 9:37 PM IST

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