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कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित के शव दफनाने पर रोक लगाने से HC का इंकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई। कोरोना के मरीज के शव को दफनाने से कोरोना का संक्रमण फैलता है। इसे लेकर कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। कब्रिस्तान ट्रस्ट के वकील की इस दलील को स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने घनी आबादी वाले बांद्रा इलाके में स्थित कोकणी मुस्लिमों के कब्रिस्तान में कोरोना मरीज के शव दफनाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम इस मामले में अंतरिम राहत नहीं दे सकते। बांद्रा निवासी प्रदीप गांधी ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में दावा किया गया था कि यदि कब्रिस्तान में कोरोना प्रभावित शव को दफनाया जाता है तो इससे कोरोना का सामुदायिक संक्रमण बढ सकता है। इसलिए ऐसे शवों को दफनाने से रोका जाए। सोमवार को न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कब्रिस्तान ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे वकील प्रताप निम्बालकर ने कहा कि शवों को दफनाने के दौरान हर तरह की सतर्कता बरती जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शवों को दफनाने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। याचिका में ऐसे किसी वैज्ञानिक आधार व प्रमाण का उल्लेख नहीं किया गया है जो यह दर्शाए की शव से कोरोना का संक्रमण फैलता है। इन दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और कहा कि पुलिस की मदद से कब्रिस्तान में लगाए गए ताले को खोल दिया जाए।
Created On :   27 April 2020 5:50 PM IST