अनुकंपा वेटिंग लिस्ट से नाम हटाने पर चंद्रपुर जिप को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Hc scold chandrapur zip on removal of name from waiting list
अनुकंपा वेटिंग लिस्ट से नाम हटाने पर चंद्रपुर जिप को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
अनुकंपा वेटिंग लिस्ट से नाम हटाने पर चंद्रपुर जिप को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चंद्रपुर जिला परिषद के तहत अनुकंपा आधार पर विविध पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार प्रतीक्षा सूची से अवैध रूप से नाम हटाने से नाराज उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। सुमित कांबले समेत अन्य की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चंद्रपुर जिला परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट के अगले आदेश के अधीन रखा है।

यह है नियम
दरअसल प्रदेश में नियम है कि,सरकारी सेवा में कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के एक उम्मीदवार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है, लेकिन ऐसी नियुक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा पार हो चुकी हो तो उसी परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। 

जिप ने नियम के तहत सूची से नाम हटाए
अनुकंपा तत्व पर नौकरी पाने के लिए नियम के अनुसार जि.प. ने याचिकाकर्ताओं के नाम सूची से हटा दिए थे। वर्ष 2005 के पूर्व और उसके बाद दिवंगत हुए या फिर असमय सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए चंद्रपुर जि.प. ने प्रतीक्षा सूची तैयार की थी। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार दिवंगत कर्मचारियों की पत्नियां ही थीं, लेकिन उनकी आयु सीमा पद के लिए अधिक होने से उनका नाम सूची से हटा दिया गया। अब कर्मचारियों के बच्चे बड़े हो चुके हैं आैर वे अपने पिता की जगह नौकरी पाना चाहते हैं। हांलाकि प्राथमिक रूप से जि.प. ने बच्चों के नाम शामिल किए, लेकिन 9 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार ने पत्र जारी किया और पुरानी सूची ही मान्य करार दी और इसी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए, जिसे उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।  उम्मीदवार मामले में न्याय मांग रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एड. प्रदीप क्षीरसागर ने पक्ष रखा।
 

Created On :   12 March 2019 8:13 AM GMT

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