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अंजुमन इस्लामिया वक्फ के पूर्व चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक

डिजिटल डेस्क,जबलपुर । हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया वक्फ जबलपुर के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने राज्य शासन, प्रशासक वक्फ बोर्ड, जबलपुर कलेक्टर, एसपी और लार्डगंज थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है।वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने 2 मार्च को लार्डगंज थाना प्रभारी को उनके खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा।
जवाब देने का समय पूरा होने से पहले ही करा दी एफआईआर
अंजुमन इस्लामिया वक्फ के पूर्व चैयरमैन अनवर हुसैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वक्फ बोर्ड प्रशासक ने उन्हें 26 फरवरी 2019 को आर्थिक अनियमितता का नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा था। आर्थिक अनियमितता की जांच पूरी होने के पहले ही वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने 2 मार्च को लार्डगंज थाना प्रभारी को उनके खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा। इसके चलते उन्होंने 2 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह और अंशुल तिवारी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए है। उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया। जांच पूरी होने के पहले ही वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा दिया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों से जवाब-तलब किया है।याचिकाकत्र्ता के अनुसार कोर्ट को बताया गया कि उन्हें अपनी बात रखने का न ही कोई मौका दिया गया और न ही इस मामले में नियमानुसार तरीका का ही इस्तेमाल किया गया । याचिकाकत्र्ता के इस तर्क से सहमत होते हुए कोर्ट ने राज्य शासन, प्रशासक वक्फ बोर्ड, जबलपुर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किए हैं ।
Created On :   26 March 2019 1:58 PM IST