कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए मुंबई मनपा आयुक्त तलब

HC summoned to Municipal Commissioner for not following order
कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए मुंबई मनपा आयुक्त तलब
कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए मुंबई मनपा आयुक्त तलब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजॉय मेहता को तलब किया है। हाईकोर्ट ने मेहता को गुरुवार को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। अवकाश जस्टिस एसजे काथावाला ने काफी पुरानी भाटिया बिल्डिंग के निवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

याचिका में दावा किया गया था कि जमीन के मालिक (लैंड लार्ड) इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अवैध निर्माण कर रहे है। जिससे इमारत के ढांचे पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। यहीं नहीं इमारत की दीवार में दरार भी पड़ गई है। याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान मुंबई मनपा को विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को कहा था।

कमेटी व म्हाडा के अधिकारियों को इमारत का मुआयना करने का निर्देश दिया गया था और एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था। साथ ही इमारत परिसर में खनन पर रोक लगाई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस को बताया गया कि इमारत परिसर में खनन कार्य हो रहा है। मनपा ने कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है।

इससे नाराज जस्टिस ने कहा कि खनन के चलते इमारत में रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मानपा के अधिकारी कोर्ट के आदेश का इस तरह से सम्मान करते है। यह कहते हुए जस्टिस ने मनपा आयुक्त को गुरुवार को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया। 
 

Created On :   23 May 2018 6:10 PM IST

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