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वाझे 7 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में, सीने में दर्द की शिकायत

डिजिटल डेस्क,मुंबई । मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी गाड़ी मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेण की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को 7 अप्रैल 2021 तक के लिए एनआईएकी हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले वाझे के वकील कहा कि एनआईए ने इस मामले से जुड़ी जो समाग्री व चीजे मीठी नदी से बरामद की है वह एनआईए का ड्रामा है। यह सारी चीजें डुप्लीकेट हैं। इस दौरान वाझे ने कोर्ट के सामने छाती में दर्द होने की भी शिकायत की और एंजियोग्राफी कराने का आग्रह किया है। इसके बाद न्यायाधीश ने एनआईए को वाझे की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान वाझे ने कहा कि उसे इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। उसने प्रकरण में वही किया जो जांच के लिए जरुरी था। 3 अप्रैल को वाझे की हिरासत अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिए उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आरोपी वाझे को लेकर एनआईए को काफी सबूत मिले हैं।श्री सिंह ने कहा कि एनआईए को जांच के दौरान मीठी नदी से लैपटॉप, टूटे फूटे प्रिंटर के टुकड़े, गाड़ी की टूटी नम्बर प्लेट मिली है। यह जानना बाकी है कि आखिर ये नंबर प्लेट क्यो बनवाई गई थी, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। क्या इनका इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा हमे लैपटॉप का डेटा फिर से हासिल करना है।सीसीटीवी फुटेज भी डाउनलोड की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पर्याप्त मेडिकल उपचार दिया जा रहा है।
बैंक खाते से निकाले गए 26 लाख
उन्होंने कहा कि आरोपी का वर्सोवा के डीसीबी बैंक में संयुक्त खाता था। जिसमें जमा की गई ज्यादातर रकम संयुक्त खातेदार ने निकाल ली है। इस खाते से 26 लाख रुपए निकाले गए हैं। इसके अलावा उसने आरोपी के लॉकर को भी ऑपरेट किया है। इस मामले को लेकर भी आरोपी से पूछताछ करनी है। उन्होंने कहा कि आरोपी के घर से कई लोगों के पासपोर्ट मिले है। यह पासपोर्ट क्यों रखे गए थे। इस बारे में भी आरोपी से पूछताछ करनी है। यही नहीं आरोपी के एक क्लब से पैसे वसूली की जानकारी भी मिली है। इसलिए आरोपी की हिरासत बढ़ाई जाए।इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की हिरासत को सात अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। वही वाझे की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मीठी नदी से मिली सामग्री को लेकर किया गया दावा बनावटी है। उन्होंने वाझे का स्वास्थ्य ठीक न होने की जानकारी भी कोर्ट को दी। वाझे को एनआईए ने इस मामले में 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। तब से वाझे एनआईए की हिरासत में है। वाझे के खिलाफ भातीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
Created On :   3 April 2021 7:48 PM IST