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कोर्ट में सुनवाई, ड्रग्स के वजन में कागज का भार भी शामिल?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मादक पदार्थ एलएसडी का वजन तय करते समय क्या उस कागज का भी वजन शामिल किया जाएगा जिसमें एलएसडी ड्रग्स रखा जाता है? अब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस बात को परखा जाएगा। हाईकोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में बॉलीवुड ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज केसवानी के पास मिले एलएसडी के नमूनों की गुजरात स्थित एफएसएल लैब में दोबारा जांच कराने को लेकर एनडीपीएस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने कहा है कि आरोपी के पास से मिली एलएसडी को बिना कागज के वजन के तौला जाए।
सोमवार को न्यायमूर्ति अजय गडकरी के सामने एनसीबी की अपील स्वरूप याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने अथवा उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि मौजूदा रिपोर्ट से सिर्फ यह बात सामने आयी है कि 0.62 ग्राम एलएसडी आरोपी के पास से मिली है। लेकिन इसमें एलएसडी पैक करने के लिए इस्तेमाल कागज का वजन कितना है, इसका उल्लेख नहीं है।
वहीं एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्रीरामशिरसाट ने कहा कि कागज के साथ एलएसडी के वजन पर विचार होना चाहिए। क्योंकि एलएसडी कागज के साथ दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पक्ष रखेंगे। किन्तु फिलहाल वे उपलब्ध नहीं है। इसलिए समय दिया जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि एलएसडी का वजन तय करने में कागज का वजन शामिल है अथवा नहीं। इस विषय से संबंधित हमारे सामने पुराने फैसले पेश किए जाए। जिसे देखने के बाद वे याचिका में उठाए गए मुद्दे को तय करेंगे। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 9 जून 2021 को रखी है।
Created On :   7 Jun 2021 7:08 PM IST