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47 करोड़ के जुर्माने को लेकर 21 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

डिजिटल डेस्क, अमरावती। मनपा क्षेत्र में सुकली कम्पोस्ट डिपो से होनेवाले प्रदूषण पर मनपा द्वारा नियंत्रण पाने में विफल होने के चलते राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने वर्ष 2009 से 2019 के बीच शहर में व्याप्त प्रदूषण के चलते मनपा पर 47 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के इस फैसले के विरोध में मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 21 नवंबर को सुनवाई होनेवाली है। जानकारी के अनुसार मनपा क्षेत्र के सुकली कंपोस्ट डिपो में जमा होनेवाले कचरे से वर्ष 2009 से 2019 तक 10 वर्ष के कार्यकाल में जो पर्यावरण का नुकसान हुआ उस पर नियंत्रण पाने में मनपा प्रशासन विफल रहने के कारण वसुंधरा संस्था के गणेश अनासाने ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मनपा के विरुध्द याचिका दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई के बाद राष्ट्रीय हरित लवाद में 10 वर्ष तक हुए पर्यावरण के नुकसान के लिए मनपा को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर 47 करोड 21 लाख का जुर्माना ठोका था। राष्ट्रीय हरित लवाद के इस फैसले के विरोध में मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मनपा ने राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा लगाया गया 47 करोड़ 21 लाख का जुर्माना अदा करने के लिए स्वयं को अक्षम बताते हुए यह जुर्माना रद्द करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश देते हुए यह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की थी। पश्चात कोरोना काल के चलते सभी न्यायालयीन कामकाज लगभग 1 वर्ष ठप पड़ा था। उसके बाद अब इस मामले फिर सोमवार 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टीस अजय रस्तोगी व जस्टीस सी.टी. रविकुमार के समक्ष सुनवाई होगी। मनपा की ओर से एड. अंशुला ग्रोवर, एड. संग्रामसिंह भोसले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एड. मुकेश वर्मा व एड. शशांक सिंह तथा जिलाधीश की ओर से एड. सचिन पाटील और याचिकाकर्ता स्वयं गणेश अनासाने सुनवाई के समय सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। मनपा पर लगाए गए 47 करोड़ 21 लाख रुपए के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर सभी की नजरे लगी हुई है।
Created On :   19 Nov 2022 3:22 PM IST