- Home
- /
- सांसद राणा के जाति वैधता मामले की...
सांसद राणा के जाति वैधता मामले की सुनवाई 29 मार्च को

डिजिटल डेस्क, अमरावती। अमरावती िजले की सांसद नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण-पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। जाति वैधता प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर होने वाली सुनवाई में पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल के वकील एड. सिंगवी समय पर काम आने से वह सुनवाई के समय उपस्थित नहीं थे। जबकि सांसद नवनीत राणा के वकील एड. मुकुल रोहतगी उपस्थित थे। इस प्रकरण को सुनवाई के लिए दोपहर में अदालत में रखा गया था लेकिन सुनवाई के लिए समय पर्याप्त न रहने से न्यायमूर्ति विनीत शरन व न्यायमूर्ति अनिरुध्द बोस की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अगली सुनवाई 29 मार्च को निश्चित की है। 29 मार्च को इस प्रकरण में अंतिम फैसला होने की संभावना जताई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने लोकसभा चुनाव के बाद नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण-पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि फर्जी जाति वैधता प्रमाण-पत्र के आधार पर नवनीत राणा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अमरावती संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। मुंबई हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण-पत्र को खारिज कर दिया था। प्रमाणपत्र को जाति वैधता जांच समिति के सामने जमा करने के आदेश देते हुए आर्थिक जुर्माना भी लगाया था लेकिन सांसद नवनीत राणा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए स्थगनादेश प्राप्त किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। शहरवासियों का प्रकरण पर ध्यान बना हुआ है।
Created On :   24 Feb 2022 6:35 PM IST