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पालघर लिंचिंग मामले की सुनवाई दो सप्ताह टली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके कार चालक की पीट-पीटकर हत्या के मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को दूसरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने पीठ को बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की जानी है। इस पर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दूसरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
गत 18 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह यह देखे कि क्या पालघर लिंचिंग मामले के संबंध में दायर जनहित याचिका सही परिप्रेक्ष्य में है या नहीं। साथ ही राज्य सरकार ने दलील दी थी कि मामले में दोषी पुलिसक र्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और रिट याचिकाओं के लंबित रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 252 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई।