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5 फऱवरी से रोजाना होगी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के मानहानि को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 5 फरवरी 2022 से रोजाना होगी। आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। इस पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट जे वी पालीवाल ने मामले की सुनवाई 5 फरवरी से रोजाना करने के संबंध में आदेश जारी किया है।
मजिस्ट्रेट ने अपने इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आधार बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की शीघ्रता से निपटारा किए जाने की बात कही गई है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि सांसद राहुल गांधी से जुड़ा मौजूदा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे में आता है। लिहाजा इस मामले को प्राथमिकता से सुना जाएगा और इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई रोजाना की जाएगी। मजिस्ट्रेट ने मामले से जुड़े दोनों पक्षकारो के वकील से पूछा है कि क्या वे रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है।
आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने साल 2014 में सांसद राहुल गांधी की भिवंडी में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण को सुनने के बाद राहुल के खिलाफ भिवंडी की कोर्ट में शिकायत की थी। अपने भाषण में राहुल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के पीछे कथित रूप से आरएसएस का हाथ बताया था। कुंटे ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि सांसद राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उसकी छवि मलीन हुई है। गौरतलब है कि साल 2018 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर सांसद गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस दौरान राहुल ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया था और खुद को बेगुनाह बताया था।
Created On :   29 Jan 2022 6:49 PM IST