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अजनी में वन कटाई मसले पर सुनवाई 14 जून तक स्थगित

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अजनी वन कटाई के मुद्दे पर केंद्रित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। प्रथम दृष्ट्या कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और मुद्दों को नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अधिक जानकारी और रिसर्च करके याचिका दायर करनी चाहिए। ऐसे में याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करके और अधिक तथ्यों के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया है। कोर्ट ने इस मामले में बगैर कोई नोटिस जारी किए 14 जून तक सुनवाई स्थगित कर दी है। मामले में मनपा की ओर से एड. जैमिनी कासट और याचिकाकर्ता की ओर से एड. एम. अनिल कुमार व एड. रुख्सार शेख ने पक्ष रखा।
कहां करेंगे पौधारोपण
इंटरमॉडल हब बनाने के लिए अजनी स्थित रेलवे कार्यालय, रेलवे मेन्स कॉलेज, रिहायशी क्वाटर्स, पुलिस विभाग परिसर में बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई की जाने वाली है। इस विज्ञापन में हाल ही में मनपा ने संशोधन करके वृक्ष स्थानांतरण करने की मंशा जाहिर की है। मनपा के उद्यान विभाग ने 30 जून तक दावे और आपत्तियां मंगाई है। याचिका में इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता एड. श्वेता बुरबुरे और अजय तिवारी के अनुसार यह नहीं बताया गया कि हजारों वृक्षों की कटाई की भरपाई कैसे होगी, कहां पौधारोपण किया जाएगा? याचिकाकर्ता के अनुसार लॉकडाउन के बीच मनपा आनन-फानन में वृक्ष कटाई क्यों कर रही है? याचिका में मनपा की कार्रवाई को रद्द करके एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वृक्ष कटाई की वास्तविक जरूरत है या नहीं, यह पता लगाने के आदेश देने की प्रार्थना कोर्ट से की गई है।
Created On :   5 Jun 2021 2:34 PM IST