डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन न देने पर सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

hearing on Land for Dumping Ground in Bombay High Court
डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन न देने पर सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन न देने पर सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने डंपिग ग्राउंड के लिए मुंबई महानगर पालिका को निर्विवाद जमीन आवंटित न करने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन आवंटित न करना हैरानी पूर्ण है, क्योंकि इस जमीन का इस्तेमाल कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड के लिए होना है। हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल पहले हमने कचरे के लिए डंपिंग की व्यवस्था न होने पर यहां के निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई थी। फिर भी सरकार ने जमीन आवंटित नहीं की है।

इससे पहले महानगर पालिका की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने जस्टिस अभय ओक व जस्टिस पीएन देशमुख की बेंच के सामने कहा कि सरकार ने हमे तलोजा में डंपिंग ग्राउंड के लिए जो जमीन दी है वह काफी विवादित है और उससे कई परेशानियां जुड़ी हैं। ऐसे ही महानगर के मुलुंड में जो जमीन दी गई है वह साल्टपेंट जमीन (खार जमीन) है, जिसको लेकर भी विवाद है। इस पर बेंच ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मसला है। इसलिए सरकार दो सप्ताह में बताए कि वह मुंबई महानगर पालिका को कब तक डंपिंग ग्राउंड के लिए निर्विवाद जमीन आवंटित कराएगी।

सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि इस मुद्दे का हल निकालने के लिए जल्द ही महानगर पालिका व सरकारी अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस मामले का हल निकाला जाएगा। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

Created On :   15 Feb 2018 9:46 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story