कोविड-19 महामारी के दौरान विपत्तिग्रस्त बच्चों की सहायता!

Helping children in distress during the COVID-19 pandemic!
कोविड-19 महामारी के दौरान विपत्तिग्रस्त बच्चों की सहायता!
कोविड-19 महामारी के दौरान विपत्तिग्रस्त बच्चों की सहायता!

डिजिटल डेस्क | उज्जैन भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश अनुसार कोविड-19 से माता-पिता के संक्रमित हो जाने अथवा अस्पताल में भर्ती हो जाने अथवा माता-पिता की मृत्यु के कारण अनेक बच्चे विपत्ति का सामना कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को तत्काल किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत सहायता दिये जाने एवं पुनर्वास करवाये जाने की आवश्यकता है।

उक्त जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गौतम अधिकारी द्वारा देते हुए कहा कि ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है और ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, की जानकारी निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र या चाईल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 या कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी ए-11/20 बसंत विहार कॉलोनी नानाखेड़ा उज्जैन दूरभाष क्रमांक 0734-3510040 पर दी जा सकती है, ताकि ऐसे बच्चों के प्रकरण बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास की दिशा में कार्य किया जा सके। साथ ही बच्चों को पात्रता अनुसार शासकीय योजना का लाभ भी दिलवाया जा सके।

Created On :   21 July 2021 10:09 AM GMT

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