हाईकोर्ट ने दी महिला को पारसी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति

High court allowed woman to contest Parsi Panchayat elections
हाईकोर्ट ने दी महिला को पारसी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति
हाईकोर्ट ने दी महिला को पारसी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक पारसी महिला को राहत देते हुए उसे पारसी पंचायत का चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी। महिला को इसलिए चुनाव लड़ने का अवसर देने से इंकार कर दिया गया था, क्योंकि उसके नाम का प्रस्ताव गैर पारसी व्यक्ति ने किया था। इससे पहले एकल न्यायाधीश ने पारसी महिला जूलिका होमा वजीर को चुनाव के लिए अपात्र ठहराने के लिए पारसी पंचायत के ट्रस्टी के निर्णय को सही माना था। 

ट्रस्टी ने इस आधार पर महिला को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया था क्योंकि उसके नाम का प्रस्ताव ऐसे शख्स (आरएन जिजीभोय) ने किया था जिसने पारसी धर्म का परित्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया था। इस लिए महिला ने इसके खिलाफ अपील की थी। न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। 

याचिका में महिला ने दावा किया था कि जो शख्स मेरे चुनाव के लिए प्रस्तावक बने थे  वे जनहित के कार्यों को लेकर काफी चर्चित पारसी थे और बांबे पारसी पंचायत के संस्थापक सदस्य थे। उनका नाम अभी भी पंचायत के रजिस्टर  व मतदाता सूची में है। इस तथ्य पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को खामीपूर्ण माना और महिला को राहत प्रदान की। खंडपीठ ने महिला के वकील की ओर से दी गई दलीलों को न्यायसंगत माना और कहा कि ट्रस्टी ने गलत तरीके से महिला को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया है।

Created On :   13 March 2021 12:27 AM IST

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