रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सुस्त सुनवाई से हाईकोर्ट नाराज

High court angry over sluggish hearing on black marketing of Remdesivir
रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सुस्त सुनवाई से हाईकोर्ट नाराज
रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सुस्त सुनवाई से हाईकोर्ट नाराज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी पर फास्ट ट्रैक अदालत में सुस्त सुनवाई से नाराज हाईकोर्ट ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। 

यह है पूरा मामला 
बीती 22 जून को हाईकोर्ट ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को स्वयं या फिर अपने किसी सक्षम प्रतिनिधि न्यायाधीश से मामले की जांच कराने के आदेश दिए थे। दरअसल, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक सुनवाई पूरी न होने से हाईकोर्ट ने यह जांच बैठाई थी। हाईकोर्ट के अनुसार  इस प्रकरण में जांच करके यह पता लगाने की जरूरत है कि यह विलंब आखिर क्यों और किसकी वजह से हुआ है? जांच में तत्कालीन और मौजूदा दोनों सत्र न्यायाधीशों के कामकाज पर भी गौर करने के आदेश दिए गए थे।

हाईकोर्ट ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को स्वयं या फिर अपने किसी सक्षम प्रतिनिधि न्यायाधीश से मामले की जांच कराने के आदेश दिए थे। बुधवार को हाईकोर्ट मंे सुनवाई के दौरान न्यायालयीन मित्र एड.श्रीरंग भंडारकर ने हाईकोर्ट को बताया कि अब तक जांच रिपोर्ट अदालत में नहीं सौंपी गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने एक रिमाइंडर देते हुए दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए। 

Created On :   15 July 2021 4:04 PM IST

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