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हाईकोर्ट ने एटीएस से मंगाई पानसरे मामले के जांच की प्रगति रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट 6 सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया है। पानसरे के परिजनों की मांग पर हाईकोर्ट ने पानसरे प्रकरण की जांच एटीएस को सौपी है। अब तक राज्य के अपराध जांच विभाग(सीआईडी) का विशेष जांच दल(एसआईटी) मामले की जांच कर रहा था। सात सालों में एसआईटी की जांच में कोई प्रगति न होने के चलते पानसरे की परिजनों ने मामले की जांच एटीएस को सौपने की मांग की थी। कोर्ट के निर्देश के तहत साल 2015 में एसआईटी ने मामले की जांच की शुरुआत की थी।
शनिवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने कहा कि 13 अधिकारियों की टीम अब पानसरे मामले की जांच करेंगी। 13 अधिकारियों में दस अधिकारी एटीएस के होगे जबकि तीन अधिकारी सीआईडी की एसआईटी के होगे। यह जानकारी मिलने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 6 सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी और अगली सुनवाई के दौरान एटीएस को मामले की जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट पेश करने को कहा। गौरतलब है कि 16 फरवरी 2015 को पानसरे को कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी। इसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। तब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी।
नरेंद्र दाभोलकर की नौवीं पुण्यतिथी पर रैली
सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की नौवीं पुण्यतिथी पर शनिवार को पुणे में रैली निकाली गई। रैली में शामिल सैकडों लोगों ने दाभोलकर के विचारों के प्रति लोगों को जागरुक किया। अंधविश्वास से लडाई के लिए श्री दाभोलकर ने महाराष्ट्र अंधाश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाई थी। 20 अगस्त 2013 को श्री दाभोलकर की पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए है।
Created On :   20 Aug 2022 7:30 PM IST